देश भर में कई वर्ग ऐसे है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और पैसों की तंगी से झूझ रहे है। केंद्र व राज्य सरकारें इन वर्गों को इस प्रकार की स्थिति से बाहर निकालने के लिए अलग-अलग प्रकार की योजनायें लागु कर रही है। आज के इस आर्टिकल में हम केन्द्र सरकार की वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले है।
केंद्र सरकार की तरफ से वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत अन्य पीछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के वर्गों के स्वसहायता समूह या व्यक्तिगत को ऋण प्रदान किया जा रहा है साथ ही सरकार के द्वारा ऋण में छूट भी प्रदान की जा रही है।
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इन श्रेणियों के लाभार्थी सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते है और साथ ही सरकार से ऋण में भी छूट प्राप्त कर सकते है। केंद्र की इस योजना से लाभार्थी को 4 लाख रुपये तक का ऋण 5 फीसदी ब्याज दर पर मिल रहा है।चलिए इस आर्टिकल में सरकार की इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते है।
क्या है यह वंचित इकाई समूह और वर्ग आर्थिक सहायता योजना
आपको बता दें कि सरकार के द्वारा वंचित इकाई समूह के लिए चलाई जा रही इस योजना से संबंधित श्रेणी के स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को 4 लाख रुपये तक का ऋण व व्यक्तिगत तौर पर 2 लाख रुपये तक का ऋण 5 फीसदी ब्याज दर पर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत ऋण किस प्रकार लिया जा सकता है इसकी सम्पूर्ण जानकारी आप इस आर्टिकल में देख सकते है..आर्टिकल को अन्त तक अवश्य पढ़ें।
वंचित इकाई समूह और वर्ग आर्थिक सहायता योजना की पात्रता
केन्द्र सरकार के द्वारा इस योजना को मुख्य तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है, दोनों वर्गों के लिए इस योजना की पात्रता आप यहाँ से देख सकते है-
- भारत सरकार की अनुसूचित जाति सूची व अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल सभी जातियाँ इस योजना का लाभ लें सकती है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के अंत्योदय कार्ड धारक इस योजना का लाभ लें सकते है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के SECC-2011 के संदर्भ में तीन या अधिक अभावों का सामना कर रहे हैं उम्मीदवार भी इस योजना का लाभ लें सकते है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते है।
वंचित इकाई समूह और वर्ग आर्थिक सहायता योजना का लाभ
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
- स्वय साहयता समूह को 4 लाख रुपये तक व व्यक्तिगत तौर पर 2 लाख तक का ऋण मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण पर 5 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा।
- इस ऋण से आर्थिक कमजोर वर्गों के लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है।
वंचित इकाई समूह और वर्ग आर्थिक सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज
वंचित इकाई समूह व वर्ग आर्थिक सहायता योजना के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी-
- उम्मीदवार/उम्मीदवारों का आधार कार्ड
- बैंक खाता पास बुक
- स्वयं सहायता ग्रुप का सदस्यता प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- स्वयं सहायता ग्रुप के पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- पीएम लाभार्थी के लिए प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
वंचित इकाई समूह और वर्ग आर्थिक सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया
जो उम्मीदवार इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है उनको बता दें कि योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा। इसके लिए आपको अपने नजदीकी SCA ऑफिस जाना होगा , अपने नजदीकी SCA ऑफिस की सूची आप यहाँ से चेक कर सकते है- SCA List. कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करके उसको ध्यानपूर्वक भरना होगा।
आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी जरुरी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करके आवेदन पत्र के साथ अटैच कर लेना है। फिर आपको इस आवेदन पत्र को SCA ऑफिस में जमा करवा देना है। इस प्रकार से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।