Old Pension Scheme Update: ये सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स NPS से OPS में होंगे शामिल, फाइनल आर्डर 30 नवम्बर तक जारी हो सकेगा

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केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। यदि आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी है तो आपके लिए यह आर्टिकल बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Old Pension Scheme से संबंधित ताजा अपडेट बताने है।

जैसा की हमे पता है सबसे पहले मार्च माह में केंद्र सरकार ने सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से OPS में आने का विकल्प दिया था। इसके बाद सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही जुलाई माह में अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के चुनिंदा अधिकारियों को भी NPS से OPS में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया था।

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अब अंत में रही बात रिटायर्ड कर्मचारियों की, रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा भी OPS में शामिल होने की मांग की गई थी इसके लिए केंद्र सरकार ने उन्हें भी NPS से OPS में आने का विकल्प दिया गया। जिसके लिए सरकार ने अलग अलग कट ऑफ डेट रखी गई थी। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको OPS की नई अपडेट से जुड़ी तमाम बातो के बारे बताने वाले है।

Old Pension Scheme Update

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवम्बर को ज्ञापन जारी किया गया था। इस ज्ञापन में कहा गया की इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा 30 नवम्बर 2023 तक अंतिम आदेश जारी कर सकती है। इस संबंध में पहले 31 अक्टुम्बर 2023 को आवश्यक आदेश जारी किया गया था।

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केंद्रीय कर्मियों के लिए क्यों बढ़ाई गई कट ऑफ डेट

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा तय की गए अंतिम तिथि को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। अब इस संबंध में फाइनल निर्णय लेने की कट ऑफ़ डेट की अंतिम तिथि को 30 नवम्बर 2023 किया। यह सब विचार विभिन्न विभागों की तरफ से मिले आग्रह पत्रों पर विचार करने के बाद पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किया गया।

वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो की 22 दिसम्बर 2003 से विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की नौकरी के लिए चयनित हुए उन्हें केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत NPS से OPS में शामिल होने का विकल्प दिया है। ऐसे कर्मियों को सरकार द्वारा 31 अगस्त 2023 तक किसी एक विकल्प का चयन करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में जारी किए गए थे।

इसी बीच कुछ कर्मचारी ऐसे भी रहे जो की इस आदेश से पहले ही सेवानिवृत हो गए थे। पिछले दिनों ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियो ने भी पूछा की क्या हम भी NPS से OPS से शामिल होने का विकल्प चुन सकते है इसके लिए सरकार ने कहा की वे भी शामिल हो सकते है बशर्ते होने कुछ शर्तो को पूरा करना होगा।

अब रिटायर्ड कर्मियों को ये मिलेगी सुविधाए

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था इस ज्ञापन में कहा गया था की वे कर्मचारी जो की इस आदेश से पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे उन्होंने भी यह पूछा था की क्या हम भी ओल्ड पेंशन स्किम में शामिल हो सकते है, क्या यह आदेश उन रिटायर्ड कर्मियों पर भी लागू होगा जो की इस आदेश से पहले ही रिटायर्ड हो चुके है।

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यानि की 3 मार्च 2023 से पहले रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियो को भी OPS का लाभ मिलेगा ? इसके जवाब स्वरूप पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कहना है की हाँ ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी भी इस पेंशन में शामिल होने का विकल्प चुन सकते है। इसके लिए उन्हें कुछ शर्तो को पूरा करना होगा।

रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए शर्ते क्या रहेगी ?

वे केंद्रीय सेवानिवृत कर्मचारी जो की केंद्र सरकार द्वारा मार्च माह में जारी किए गए आदेश से पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे और वे भी ओल्ड पेंशन स्किम में शामिल होना चाहते है उन्हें कुछ शर्तो को पूरा करना होगा। जो की निम्न है –

यदि रिटायर्ड कर्मचारी अपने रिटायर्ड के बाद NPS का लाभ ले रहे है और उन्हें OPS में शामिल होने के लिए NPS से मिली पेंशन को वापस करना होगा। यदि कर्मचारी इस शर्त को पूरा करते है तो उन्हें ओल्ड पेंशन स्किम का लाभ दिया जाएगा।

केंद्रीय कर्मियों को दिया गया यह विकल्प

वे केंद्रीय कर्मचारी जिनकी 22 दिसम्बर 2003 से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और उनकी ज्वाइनिंग जनवरी 2004 को या इसके बाद हुई उन सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर होने के लिए विकल्प दिया गया था।

यदि कर्मचारी केंद्र सरकार की निर्धारित की गई तिथि तक विकल्प का चयन नहीं करते है तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा ही कवर किया जाएगा। यदि सरकारी कर्मी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत शर्तो को पूरा करता है तो इस संबंध में आवश्यक आदेश अब 30 नवम्बर 2023 तक जारी किया जाएगा।

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