केंद्र सरकार और राज्य सरकारे दोनों ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन करती रहती है। राजस्थान सरकार भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण मजदूरों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन कर उन्हें लाभ प्रदान कर रही है।
इसी बीच राजस्थान सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक योजना का संचालन किया है जिसका नाम निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना है। इस योजना के तहत राज्य के दिहाड़ी निर्माण मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे।
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इस योजना के तहत प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के दिहाड़ी मजदूरों के लिए श्रमिक निर्माण सुलभ आवास योजना का संचालन किया है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को रहने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके।
प्रदेश के श्रमिकों की आवास की इस तरह की समस्याओ को देखते हुए राज्य सरकार ने ‘निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना’ की शुरुआत की थी। बता दे की राज्य सरकार निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले निर्माण श्रमिकों को आवास बनाने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
राजस्थान सरकार इस योजना को केंद्र सरकार की आवास योजनाओ के साथ सुचारु रूप से संचालन कर रही है। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की आवेदन प्रक्रिया, योजना के पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है। आप हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना- एक नजर में
आर्टिकल का नाम | Nirmaan Shramik Sulabh Aawas Yojana |
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
योजना का नाम | निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना |
योजना के लाभार्थी | दिहाड़ी निर्माण श्रमिक |
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि | 1 लाख 50 हजार |
योजना से संबंधित विभाग | श्रम विभाग राजस्थान |
सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर | 0141 2450793 |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना क्या है ?
मकान इंसान की मुलभुत आवश्यकताओ में से एक है। रोटी और कपड़े के बाद इंसान की तीसरी सबसे जरुरी मुलभुत आवश्यकता मकान है। राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन कर रही है। प्रदेश के निर्माण श्रमिकों की आवास की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का संचालन किया है।
ताकि उन्हें रहने के लिए अच्छा मकान मिल सके। जैसा की हम जानते है कच्चे मकान होने से काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता है, ख़ास तोर पर बारिश के मौसम में, कभी कभी तो ख़राब मौसम के चलते नुकसान भी सहना पड़ता है। निर्माण श्रमिकों को पक्के मकान मिल सके इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का संचालन किया है।
पक्का आवास बनाने के लिए राज्य सरकार लाभार्थी को 1.50 लाख रुपए की सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत या ग्राम पंचायत से पट्टा देने वाले निर्माण श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वे श्रमिक जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का लाभ नहीं मिला उन्हें निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रताए
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए निम्न पात्रताए रखी गई है –
- इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- आवेदक का नाम श्रम विभाग में 1 साल पहले से पंजीकृत हो।
- आवेदक का खुद का भूखंड है तो आवेदक को उसके पंजीकृत दस्तावेज होने चाहिए।
- आवेदक पहले से किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
- आवेदक पर किसी भी बैंक या लोन संस्थान से कर्ज न हो।
- निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में प्रथम प्राथमिकता बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, व 2 बेटियों वाले लाभार्थियों और पालनहार योजना के तहत आने परिवार को दिया जायेगा।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी –
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक
- जन आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- दो पुत्री होने पर प्रमाण पत्र/पालनहार प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- स्वामित्व प्लाट के दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर आदि।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए मापदंड
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए मापदंड निम्न है –
- भूखंड आवेदक के नाम पर हो या आवेदक की पत्नी के नाम पर हो।
- आवेदक के भूखंड पर किसी भी प्रकार का विवाद ना हो।
- आवेदक 1 वर्ष से नागरिक विभाग में पंजीकृत हो।
- मकान की कुल लागत के लिए नगर पालिका से प्रमाण पत्र बनाना होगा।
- यदि परिवार का सदस्य पहले से लाभान्वित है तो इस स्थिति में अन्य सदस्य को लाभ नहीं दिया जाएगा।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन कैसे करे ?
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन की प्रक्रिया हम नीचे स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे है। जिसे फॉलो कर आप भी अपना आवेदन कर पूरा कर सकते हो। जो की निम्न है –
- आवेदन के लिए सबसे पहले आप राजस्थान श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट कर ले।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होम पेज पर आवेदन के लिए अप्लाई के विकल्प पर क्लीक करे।
- क्लीक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी दर्ज कर ले।
- जानकारी दर्ज करने के बाद आवश्यक सभी दस्तावेजों को स्केन कर अपलोड कर ले।
- अंत में आपको सब्मिट के विकल्प पर क्लीक कर लेना है।
- इसके बाद निर्माण श्रमिक अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी।
- इसके बाद अधिकारियो द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।