Krishi Yantra Anudan Yojana: सरकार द्वारा किसानो की आय में वृद्धि करने के लिए और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओ का संचालन किया जा रहा है।
सरकार की ओर से किसानो के लिए एक ओर नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम कृषि यंत्र अनुदान योजना है। इस योजना के तहत किसानो को कृषि यंत्रो की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
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राज्य सरकार ने 7 कृषि यंत्रो पर अनुदान देने की घोषणा की है। अब किसान आसानी से इन कृषि यंत्रो को खरीद सकेंगे, अनुदान मिलने से उनको पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। किसानो को अपनी खेती के लिए सस्ते में कृषि यंत्र उपलब्ध हो जाएंगे।
किसानो को कृषि यंत्रो पर सब्सिडी मिलने से वे कृषि यंत्र सस्ते में खरीद सकेंगे। कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत ट्रेक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, रीपर बाइंडर, कृषि ड्रोन जैसे यंत्रो की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
अर्थात किसानों को इस प्रकार के महंगे कृषि यंत्रो पर आसानी से सब्सिडी उपलब्ध हो जाएगी। इन सात टॉप कृषि यंत्रो पर सब्सिडी के लिए किसान आसानी से आवेदन कर सब्सिडी का लाभ उठा सकते है।
इसके लिए आप कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन 20 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक कर सकते है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इन कृषि यंत्रो पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताएंगे साथ ही कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन की प्रकिया भी बताने वाले है इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी बताने वाले है।
आप इस आर्टिकल के माध्यम से हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहे ताकि आप कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके।
इन सात कृषि यंत्रो पर मिलेगी सब्सिडी
किसानो को कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत इन 7 कृषि यंत्रो पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। खेती में काम आने वाले इन 7 कृषि यंत्रो को ख़रीदने पर सरकार द्वारा अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। जो की निम्न है –
- रोटावेटर
- श्रेडर/मल्चर
- रोटोक्लटीवेटर (35 HP से अधिक)
- चॉफ कटर (ट्रेक्टर/विद्युत चलित)
- रीपर (स्वचालित/ट्रेक्टर चालित)
- रीपर कम बाइंडर
कृषि यंत्रो पर कितनी सब्सिडी मिलेगी ?
जैसा की हमे पता है देश के लगभग सभी राज्यों द्वारा किसानो के लिए कृषि यंत्रो पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। कृषि यंत्रो पर सब्सिडी अलग अलग राज्य द्वारा अलग अलग प्रदान की जाती है।
हम बात करे मध्य्प्रदेश की तो मध्य्प्रदेश सरकार द्वारा भी कृषि यंत्रो पर अनुदान दिया जा रहा है। मध्य्प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के किसानो कृषि यंत्र की लागत का 40 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगो को कृषि यंत्र की खरीद पर 50 फीसदी का अनुदान दिया जाता है।
इसके अलावा अन्य वर्गो के लोगो को राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रो की खरीद पर 40 फीसदी की सब्सिडी प्रदान की जाती है। आप यह भी जानना चाहते हो की किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है इसके लिए आप पोर्टल पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हो। किसानो को कृषि यंत्रो पर लगने वाले जीएसटी और अन्य टेक्सो का भुगतान खुद को ही करना होगा।
कृषि यंत्रो पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इन दस्तावेजों को तैयार रखे
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए किसानो को आवश्यक सभी दस्तावेजों को तैयार रखना होगा। इस योजना में आवेदन ऑनलाइन माध्यम में ही होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको आवश्यक सभी दस्तावेजों को अपलोड करने होंगे। कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि निम्न है –
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का राशन कार्ड
- किसान के जमीन के कागजात
- किसान के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- किसान के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
- किसान का किसान कार्ड
- किसान के बैंक की पास बुक
- किसान के निर्धारित धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट
आपको बता दे की कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन करते समय आपको अपने आवेदन के साथ ही निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) लगाना होगा। आप यह ड्राफ्ट अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवा सकते हो। धरोहर राशि न होने पर आपके आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा। इस प्रकार के आवेदन पर किसी भी प्रकार से कोई विचार नहीं किया जाएगा। हम आपको इस आर्टिकल के अंत में सहायक कृषि यंत्री की सूचि प्रदान कर रहे है।
कृषि यंत्र के लिए कितनी राशि का लगेगा ड्राफ्ट
जैसा की हमने आपको बताया की कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन फॉर्म के साथ ही धरोहर राशि का ड्राफ्ट अटैच करना होगा।
हम आपको बता दे की कृषि यंत्र जैसे की रोटवेटर, श्रेडर/मल्चर, रोटोकल्टीवेर (35 एचपी से अधिक), पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, रीपर (स्वचालित/ट्रैक्टर चलित) के लिए आपको 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनाना होगा। वहीं अगर रीपर कम बाइंडर की बात करे तो इसके लिए आपको 10000 रुपए की राशि का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा।
कृषि यंत्रो की सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें ?
कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होंगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप ई- कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल को विजिट करना होगा। इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/Home/Index है। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन आसानी कर सकते हो।
आवेदन करने की अवधि 20 सितंबर 2023 से 2 अक्टुंबर 2023 तक रखी गई है। आप इसकी अंतिम तिथि से पहले पहले अपना आवेदन कर ले। आपको बता दे की इस योजना में जितने भी आवेदन होंगे उनके आवेदकों का चयन लॉटरी निकालकर किया जाएगा। लॉटरी 3 अक्टुंबर 2023 को निकाली जाएगी। इस लॉटरी के माध्यम से लाभर्थियो का चयन कर उन्हें कृषि यंत्रो पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लॉटरी की सूची ई-कृषि पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत डिमांड ड्राफ्ट बनाते समय आपको किन बातो का ध्यान रखना है
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन करते समय किसानों को बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति तथा नंबर अपलोड करना होगा। इसीलिए किसानो को डिमांड ड्राफ्ट बनाते समय निम्न बातो को ध्यान में रखना होगा –
- बैंक ड्राफ्ट पर आवेदक का नाम और पोर्टल में आवेदन करने वाले आवेदक का नाम समान होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है की बैंक ड्राफ्ट उसी किसान के नाम से बनेगा जिसका आवेदन किया जा रहा है।
- इस बैंक ड्राफ्ट को बनवाकर आवेदक आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर ले। यानी की आवेदक किसान खुद के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर अपने आवेदन के साथ अपलोड कर ले।
- यदि आवेदन अलग नाम से है और बैंक ड्राफ्ट अलग नाम से है तो ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
- कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए आप निम्न लिंक को विजिट कर सकते है – https://farmer.mpdage.org/Home/Index
- जिलेवार कृषि यंत्र की सूचि देखने के लिए आप निम्न लिंक को विजिट कर सकते है – https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf 998